प्रधानाचार्य चयन को अनुभव प्रमाण पत्र हो स्पष्ट, सक्षम अधिकारी से निर्गत और महानिदेशक से प्रतिहस्ताक्षरित होना आवश्यक

इलाहाबाद : राजकीय मेडिकल कालेजों में प्रधानाचार्य पद पर चयन के लिए अभ्यर्थियों का अनुभव प्रमाणपत्र आयोग ने स्पष्ट नहीं पाया है। 1 अभ्यर्थियों को इसके लिए सक्षम अधिकारी की ओर से निर्गत और महानिदेशक से प्रतिहस्ताक्षरित अनुभव प्रमाणपत्र 23 जनवरी तक जमा करना होगा। उप्र ने पिछले साल चिकित्सा शिक्षा विभाग उप्र के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों में प्रधानाचार्य के चार पदों पर चयन के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें अनिवार्य अर्हता में एमडी /एमएस के साथ किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/संस्थान में आचार्य/सह आचार्य/रीडर के रूप में 10 वर्ष का अध्यापन अनुभव, जिसमें पांच साल आचार्य के रूप में होना आवश्यक होने का उल्लेख किया गया था। अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन के सापेक्ष परंपरागत आवेदन पत्र के साथ जो प्रमाणपत्र संलग्न किए वह अस्पष्ट थे। इस कारण आयोग ने अनुभव प्रमाण पत्र पुन: लेने का निर्णय लिया है। सभी अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी की ओर से निर्गत स्पष्ट अनुभव प्रमाणपत्र जो कि महानिदेशक से प्रतिहस्ताक्षरित हो, उसे 23 जनवरी को शाम छह बजे तक रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट के माध्यम से या स्वयं आयोग के गेट तीन पर पहुंचकर जमा करें।
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