राज्य ब्यूरो, लखनऊ : सूबे में सहकारी समितियों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। इससे तबादलों पर रोक लग गई है लेकिन, जिला और राज्य स्तर के अधिकारियों के तबादलों पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। आचार संहिता न्याय पंचायत स्तर पर गठित प्रारंभिक कृषि ऋण समितियों एवं अन्य प्रारंभिक समितियों पर प्रभावी है।1राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त एलएम चौबे ने बताया कि आयोग ने सहायक निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन अधिकारियों से लेकर चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों के तबादलों पर रोक लगाई है। राज्य सहकारी चीनी मिल संघ का भी चुनाव शुरू हो गया है इसलिए इससे जुड़े अफसरों के तबादलों पर भी रोक है। केंद्रीय (जिला) और शीर्ष (राज्य) स्तर के अधिकारी इससे प्रभावित नहीं हैं। आयुक्त ने बताया कि जिला सहकारी बैंक, जिला सहकारी विकास संघ और केंद्रीय उपभोक्ता भंडार तथा शीर्ष स्तर पर उप्र कोआपरेटिव बैंक, उप्र सहकारी ग्राम विकास बैंक, उप्र सहकारी संघ, उप्र उपभोक्ता सहकारी संघ, उप्र सहकारी विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ, उप्र कोआपरेटिव यूनियन, उप्र श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के तबादले हो सकेंगे।

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