​बिना जिला अधिकारी की अनुमति के किसी कर्मचारियों का वेतन अवरुद्ध करना, वेतन वृद्धि रोकना या निलम्बन जैसी कार्यवाही करना उत्तर प्रदेश सरकार ने निरूद्ध कर दिया हैं।​




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