सरकारी योजनाओं के लिए आधार की अनिवार्यता की बढ़ेगी समयसीमा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार लिंक करने की अनिवार्यता की समयसीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी जाएगी। बुधवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि डाटा प्रोटेक्शन बिल पर सुझाव देने वाली कमेटी की रिपोर्ट आने में अभी कुछ समय लगेगा इसलिए आधार की अनिवार्यता की समयसीमा 31 दिसंबर से बढ़ा कर 31 मार्च की जाएगी। सरकार की ओर से पेश अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने ये भी कहा कि तब तक आधार न होने के कारण कोई दंडात्मक कार्रवाई भी नहीं की जाएगी।


हालांकि जिनके पास आधार नहीं है और वे आधार के लिए नामांकन करने के इच्छुक हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नही होगी या फिर आधार होते हुए उसे साझा न करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होगी इस पर अटार्नी जनरल सरकार से निर्देश लेकर सोमवार को कोर्ट को सूचित करेंगेे।


बुधवार को वेणुगोपाल ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की पीठ के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए कहा कि कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताने वाले फैसले में कहा है कि डाटा प्रोटेक्शन के लिए एक सुदृढ़ तंत्र बनाया जाना चाहिए। सरकार ने डाटा प्रोटेक्शन बिल पर सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी गठित की है। कमेटी की रिपोर्ट फरवरी के अंत तक आने की उम्मीद है ऐसे में सरकार आधार की अनिवार्यता की समयसीमा 31 मार्च तक बढ़ा देगी। वेणुगोपाल की इन दलीलों पर आधार योजना का विरोध कर रहे वकीलों ने कहा कि बात इतनी साधारण नहीं है जैसा सरकार यहां बता रही है।

  #AAdhar केन्द्र ने SC से कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार की अनिवार्यता की समयसीमा 31 Dec.से बढ़ा कर 31 मार्च कर दे@JagranNews

इस मुद्दे पर अटार्नी जनरल सरकार से निर्देश लेकर सोमवार को कोर्ट को सूचित करेंगे। सोमवार को फिर सुनवाई होगी। तभी समयसीमा बढ़ाने पर विचार होगा

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