जागरण संवाददाता, बांदा: सूचना अधिकार के मामले में लापरवाही कतई बर्दास्त नहीं की जाएगी। अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचनाओं को समय सीमा के अंदर मुहैया कराएं। अन्यथा दंड के भागीदार होंगे। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विचाराधीन मामलों की सुनवाई के दौरान राज्य सूचना आयुक्त अर¨वद कुमार विष्ट ने जिला बेसिक शिक्षाधिकारी की लापरवाही उजागर होने पर चार अलग-अलग मामलों में एक लाख रुपए का जुर्माना किया है। एक अन्य प्रकरण में विद्यालय का रजिस्ट्रेशन व मान्यता प्रपत्र में भिन्नता मिलने पर नाराजगी जाहिर की। कहा कि बीएसए की इस लापरवाही से बच्चों के भविष्य को संकट उत्पन्न हो सकता है। इसके लिए जिला बेसिक शिक्षाधिकारी को संबंधित प्रपत्रों सहित 26 अप्रैल को उपस्थित होने का नोटिस जारी किया है।
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